SEBI new rules, अब प्री-आईपीओ निवेशकों में निवेश नहीं कर पाएंगे रिजर्व फंड – सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को प्री-आईपीओ प्लेसमेंट विवरण में भाग लेने से रोक दिया है

SEBI new rules

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SEBI new rules, अब प्री-आईपीओ निवेशकों में निवेश नहीं कर पाएंगे रिजर्व फंड – सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को प्री-आईपीओ प्लेसमेंट विवरण में भाग लेने से रोक दिया है

सेबी (SEBI) ने निवेशकों में निवेश करने पर रोक लगा दी है। सेबी ने कहा कि फंड फंड अब केवल एंकर इनवेस्टर वाले हिस्से या आईपीओ के सार्वजनिक ईशू में ही निवेश कर फंड है।

सेबी ने एसोसिएशन ऑफ फंड्स फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) द्वारा जारी एक पत्र में यह स्पष्ट किया है कि सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत एसोसिएशन ऑफ फंड्स फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) द्वारा केवल इक्विटी फंडों में निवेश किया जा सकता है। जो सूचीबद्ध हैं या सूची होने वाले हैं।

सेबी ने कहा कि कई इक्विटी फंड हाउस की ओर से यह सवाल उठाया गया था कि क्या वे एंकर बुक स्टॉक से पहले प्री-आईपीओ में हिस्सेदारी ले सकते हैं। इस पर सेबी ने साफ किया कि ऐसा आरोप लगाना उल्लंघन का होगा, क्योंकि अगर किसी कारण से आईपीओ को रद्द या रद्द किया जाता है, तो आरक्षित फंडों को एनलिस्टेड स्टॉक को होल्ड करना होगा, जो सेबी के विपक्ष के खिलाफ है.

सेबी ने कहा, “अगर शेयरधारक शेयरधारकों को प्री-आईपीओ शेयरों में भाग लेने की मात्रा दी जाती है, तो ऐसे मामलों में वे एनालिस्टेड इक्विटी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, जो शेयरधारक शेयरधारकों का उल्लंघन कर सकते हैं।” होगा। इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि स्टॉक फंडों में केवल एंकर एंकर वाले हिस्से या सार्वजनिक ईशू में ही भाग ले सकते हैं।”

फ़्रैंचाइज़ी इंस्टीट्यूट पर प्रभावकारी

यह कदम फाइनेंसियल इंस्टीट्यूट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कई फंड हाउस प्री-आईपीओ निवेश को अल्फा रिटर्न (अतिरिक्त रिटर्न) के लिए स्रोत का स्रोत मान रहे थे। निवेशकों का कहना है कि जहां आईपीओ में पहले निवेश से ज्यादा मुनाफा कमाना संभव था, वहीं प्री-आईपीओ में शुरुआती निवेश से ज्यादा मुनाफा कमाना संभव था।

एक मानक अधिकारी ने नाम छापने की शर्त पर बताया, “प्री-आईपीओ में किसी भी प्रमोटर के सहायक प्रबंधक की कोई परिभाषा नहीं है। निवेश करता है, लेकिन बाद में उसका आईपीओ नहीं आता है। ऐसे में उसने स्टॉक को अपनी स्कर्ट में कैसे देखा, अनलिस्टेड किया।”

उद्योग का क्या कहना है?

संस्था के कई तर्कशास्त्रियों ने सेबी के जजमेंट को “चौंकाने वाला और असंतुलित” बताया है। उनका कहना है कि जब फैमिली ऑफिस, एआईएफ (वैकल्पिक निवेश फंड) और विदेशी निवेशक प्री-आईपीओ निवेश कर सकते हैं, तो फंड फंडों को बाहर नहीं रखा जा सकता है।

हालांकि इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा, “अगर उपाय सुरक्षा और शेयरधारिता बनाए रखा जाए, तो इक्विटी फंडों को भी प्री-आईपीओ में हिस्सा लेना चाहिए।” दूसरी ओर, कुछ अलौकिक शेयरों का कहना है कि हाल ही में इंस्पेक्शन्स के दौरान कुछ शैतानियां सामने आईं, जहां लाइव सेबी ने यह कदम उठाया है।

सेबी का उद्देश्य

सेबी का कहना है कि इस निर्णय पर एनओआरजी की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है ताकि फ़्रैण्डली फंडों का पैसा केवल लिस्टेड हो या जल्द ही लिस्ट होने वाली कंपनी में ही आ जाए। यह कदम प्रेरणा को बढ़ाने और जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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