सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने क्यों लगाया 36 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा विवरण – आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 6 लाख रुपये का जुर्माना, देखें पूरी जानकारी

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) पर 36 लाख रुपये का रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। RBI ने 18 अप्रैल 2022 को जारी पेनल्टी ऑर्डर में कहा, “RBI ने ‘कॉस्टमर सिक्योरिटी – गैर-अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ेक्शन में कस्टमर्स की सीमित जिम्मेदारी’ को लेकर कुछ निश्चित किया है।” पासपोर्ट जारी थे. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर इन जनरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर जुर्माना लगाया गया है।”

आरबीआई ने अपने बयान में आगे कहा, “यह एक्ट बैंकों में विभिन्न संपत्तियों को लेकर आया है और आईटी बैंक का उसके उद्यम के साथ होने वाले गिरोह और निवेशकों के साथ कोई लेना-देना नहीं है।”

आरबीआई ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर एक स्टैच्युटरी चेक आउट किया गया था। इस दौरान जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित अन्य दस्तावेजों से पता चला कि बैंक ने अपरोक्ष नॉमिनेट का उल्लंघन किया था और कई मामलों में गैरअनाधिकृत ट्रांजेक्शन के 10 दिनों के भीतर कस्टमर के द्वारा निकाले गए पैसे वापस नहीं आए।

आरबीआई ने बताया कि इस मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि आखिर क्यों बैलेंस बैलेंस को लेकर बैलेंस न बनाया जाए अनुमान।

आरबीआई ने बैंक से जवाबी बैठक में नोटिस जारी किया और इस मामले में सेंट्रल बैंक पर व्यक्तिगत रूप से विचार करने के दौरान व्यक्तिगत रूप से रैलियां निकाली गईं। बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपये की आर्थिक बचत का फैसला।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है। इसकी स्थापना 1911 में प्राइवेट बैंक के तौर पर हुई थी। हालाँकि 1969 में भारत सरकार ने इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर शुक्रवार को एनएसई में 1.26 प्रतिशत 19.60 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

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